<p style="text-align: justify;"><strong>नई दिल्ली:</strong> उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि ताज महल के संरक्षण को लेकर दिल्ली स्थित योजना एवं वास्तुकला विद्यालय द्वारा तैयार किये जा रहे दृष्टिपत्र को सार्वजनिक किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ भी गोपनीय नहीं है. न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर,
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